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एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हो” संविधान कहलाता है
संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक अथवा संविधान विधेयक के तहत की।
1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की।
भारतीय संविधान के विकास का इतिहास :-
संविधान, किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा-ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है।’
- लिखित (भारत)
- अलिखित (ब्रिटेन)
- 1773 रेग्यूलेटिंग एक्ट
- 1935 भारत शासन अधिनियम
- 1946 कैबिनेट मिशन
1773 ई. का रेग्यूलेटिंग एक्ट :- 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी
1) रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ई. में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे।
1935 का भारत शासन अधिनियम :-
1) भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया
2) इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया
3) इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई
1946 ई. में कैबिनेट मिशन का गठन : –
जुलाई, 1946 ई. कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या – 389
4 चीफ कमिश्नर
292 ब्रिटिश प्रांतों 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि के प्रतिनिधि
संविधान सभा
9 दिसंबर 1946 – संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई।
2) सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया।
मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया।
11 दिसंबर 1946 – डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया
13 दिसंबर 1946 – जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हुई।
संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष
- संचालन समिति – डॉ राजेंद्र प्रसाद
- प्रारूप समिति – डॉ भीमराव अंबेडकर
- प्रांतीय संविधान समिति – सरदार वल्लभभाई पटेल
- पंडित जवाहरलाल नेहरू – संघीय संविधान समिति
- राष्ट्रध्वज संबंधी समिति – डॉ राजेंद प्रसाद
3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गए कि भारत का बंटवारा होगा।
- पाकिस्तान- 14 अगस्त 1947
- भारत – 15 अगस्त 1947
देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया
- सदस्यों की कुल संख्या ० 299
- 70 देशी रियासतों के सदस्य
- 229 प्रांतीय सदस्य
- दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया।
- 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया।
- 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
- 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया।
- संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे।
- संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई।
- संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए खर्च हुए
- जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी
- वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है
संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य
1) संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया
2) 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया
3) 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया
स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, 1947
- गृहमंत्री – वल्लभ भाई पटेल
- प्रधानमंत्री – जवाहर लाल नेहरू
- शिक्षा मंत्री – मौ. अबुल कलाम आजाद
- जगजीवन राम – श्रम मंत्री
- रेलवे मंत्री – डॉ जॉन मथाई
- बलदेव सिंह – रक्षा मंत्री
- आर.के. षणमुगम शेट्टी – वित्त मंत्री
- स्वास्थ्य मंत्री – राजकुमारी अमृत कौर