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नारी शक्ति वंदन अधिनियम
• भारत सरकार ने 19 सितंबर को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने हेतु एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है।
• यह नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला विधेयक है। यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
• 128वां संविधान संशोधन विधेयक, 2023 में प्रस्तावित किया गया है कि आरक्षण 15 वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर एससी/एसटी के लिए कोटा होगा।
• वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या लगभग 15% है, जबकि कई राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10% से कम है।