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Rashtrapati Notes in Hindi PDF – राष्ट्रपति के सम्पूर्ण नोट्स

राष्ट्रपति किसी देश का सर्वोच्च /प्रथम नागरीक होता है। राष्ट्रपति देश का संविधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है

संघ स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख होता है।

भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है

अनुच्छेद 52:- भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 53:- संघ की कार्यपालिका शक्ति (Executive power of the Union)

भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष ( Officially executive )
वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष ( Real executive )

अनुच्छेद 54:- राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of president)

चुनाव आयोग (Election commission)
निर्वाचक मंडल (electoral College

संसद के द्वारा निर्वाचन
लोकसभा का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता हैं।
राज्यसभा का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता हैं।

विधानमंडल के द्वारा निर्वाचन
विधानसभाका निर्वाचन विधानमंडल के द्वारा किया जाता हैं।
विधानपरिषद का निर्वाचन विधानमंडल के द्वारा किया जाता हैं।

लोकसभा के निर्वाचित सदस्य + राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य + राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

अनुच्छेद 55:- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (Manner of election of President)
एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single transferable voting system)

अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल (Term of President)
राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा

अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता (Eligibility for re-election)
एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दुबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है

एकमात्र राष्ट्रपति जो दो बार राष्ट्रपति बने वह डॉ. राजेंद्र प्रसाद है

अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता

1) भारत का नागरिक हो,

2) 35 वर्ष की आयु हो,

3) लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो,

4) लाभ के पद पर ना हो।

निर्वाचक मंडल
50 प्रस्तावक
50 अनुमोदक

अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

1) ₹15000 जमानत राशि देनी पड़ेगी
2) पागल घोषित ना हो
3) दिवालिया ना हो

अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ (Oath by president)

राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है

अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग (impeachment of the President)

जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए
संविधान का अतिक्रमण करने पर

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

1) संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है

2) महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं

3) संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा।

राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां

नियुक्ति संबंधी अधिकार

1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति

2) प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद

3) सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति

4) राज्यपाल की नियुक्ति

विधायी शक्तियां/कानूनी शक्तियां

1) राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता

2) राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है

3) लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार

4) संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है :-

i ) धन विधेयक
ii ) नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक
iii ) संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक

राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां

संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार

1) राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते है

2) पहले लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे

संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है

राजनैतिक शक्तियां

1)दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है 2) राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते है।

राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां

सैन्य शक्तियां

1) बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता है

2) सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है

राष्ट्रपति
रक्षा मंत्री
Chief of Defence Staff
थल सेना
वायु सेना
जल सेना

राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां

क्षमादान की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकते हैं

विशेष शक्तियां

1) राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

2) राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा (criminal case) नहीं चलाया जा सकता

आपातकालीन शक्तियां

1) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

2) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

3) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

वीटो शक्तियां

अनुच्छेद 111 – pocket वीटों शक्ति

1) भारत के प्रथम राष्ट्रपति = डॉ राजेंद्र प्रसाद

2) एकमात्र व्यक्ति जो दो बार राष्ट्रपति बने = डॉ राजेंद्र प्रसाद

3) भारत की पहली महिला राष्ट्रपति = प्रतिभा सिंह पाटिल

4) निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति = नीलम संजीव रेड्डी

5) पहले मुस्लिम राष्ट्रपति = डॉ जाकिर हुसैन

6) राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई = डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद

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