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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना- इस योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी।
शुरुआत – 9 सितंबर, 2022 को खानिया की बावडी, जयपुर से ।
वित्तीय भार – 800 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगा जो कि राज्य सरकार की राज्य निधि से वहन होगा ।
लाभार्थी – शहरी परिवार, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवार ।
योजना का प्रशासनिक ( नोडल) विभाग – स्वायत्त शासन विभाग ।
उद्देश्य–
1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना ।
2. योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर पात्र व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। जिसमें मुख्यतः श्रम आधारित कार्यों को ही सम्मलित किया गया है।
इसमें स्थाई परिसम्पतियों का सृजन द्वितीयक रहेगा । स्थाई प्रकृति के कार्यों में ही परिसम्पतियों का सृजन हो सकेगा।
बजट 2023-24 की घोषणा-
प्रति परिवार रोजगार दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने की घोषणा की गई है। जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी
व्यक्ति एवं परिवार की पात्रता एवं आवेदन-
18 से 60 वर्ष के व्यक्ति पंजीकृत होंगे।
पंजीकरण हेतु जनाधार कार्ड अनिवार्य होगा
पंजीयन हेतु विशेष अभियान 1 मई, 2022 से शुरू ।
IRGY – Urban Mis Portal पर परिवार का डेटा जनाधार कार्ड के माध्यम से लिंक करना होगा ।
प्रवासी मजदूरों को रोजगार – विषम परिस्थितियों जैसे कोरोना काल, अन्य महामारी या आपदा आदि में ।
जॉब कार्ड हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
पात्र व्यक्ति को आवेदन के 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
जॉब कार्ड जारी करने हेतु पंजीयन अधिकारी – संबंधित निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी होंगे।
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 30 नवंबर, 2022 तक –
213 निकायों में 675.80 करोड़ के 9593 कार्य चिंहित
जॉब कार्ड जारी 3,67,816
मानव दिवस सृजित – 17,61,760
नोट- वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी 240 निकायों में संचालित है
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम पाओं अभियान (रोजगार मेला) का आयोजन हुआ –
प्रथम चरण – 24 फरवरी, 2023 को
द्वितीय चरण – 10 मार्च से 13 मार्च, 2023 तक चला।
यह अभियान राजीव गांधी युवा मित्रों के माध्यम से संचालित किया गया । राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग करता है ।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अनुमत कार्य एवं उनकी प्राथमिकता का सही क्रम –
1. पर्यावरण संरक्षण कार्य
2. जल संरक्षण संबंधी कार्य
3. स्वच्छता एवं सेनीटेशन संबंधी कार्य
4. सम्पति विरूपण रोकने से संबंधी कार्य
5. कन्वर्जेंस कार्य
निर्माण सामग्री लागत एवं पारिश्रमिक भुगतान अनुपात-
सामान्य कार्य- 25:75
विशेष कार्य 75:25
नोट – विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में निर्माण सामग्री लागत एवं तकनीकी विशेषज्ञ/ कुशल श्रमिकों हेतु पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात- 75:25 होगा ।
नोट – विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में निर्माण सामग्री लागत एवं तकनीकी विशेषज्ञ / कुशल श्रमिकों हेतु पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात- 75:25 होगा ।
नोट- महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए जाने वाले कार्य में श्रम व सामग्री का अनुपात – 60:40 होगा ।
मनरेगा में केंद्र राज्य अनुपात – 75:25 होगा ।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पुरुष एवं महिला मैट के लिए योग्यता-
पुरुष 12वीं उत्तीर्ण हो
महिला 10वीं उत्तीर्ण हो
नोट- आवेदनकर्ता उसी परिवार को होना चाहिए, जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो
मैटो का नियोजन-
प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व निकाय के आयुक्त / अधिशासी का होगा ।
1 अप्रैल, 2023 से अप्रशिक्षित मैट का आयोजन नहीं किया जाएगा।
मैट के कार्य-
1. कार्यों की माप करने के लिये निकाय के तकनीकी अधिकारियों का सहयोग करना होगा ।
2. कार्यस्थल पर श्रमिकों को कार्य पर नियोजित करना ।
3. मस्टरोल को संधारित करना होगा ।
4. श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करना होगा।
5. कार्य की दैनिक माप करना ।
6. कार्य का माप पुस्तिका में इन्द्राज करने के लिए तकनीकी अधिकारियों को सहयोग करना ।
7. श्रमिकों की दैनिक सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना
नोट – इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जिला परियोजना समंवयक जिला कलेक्टर को बनाया गया है
कार्य के भुगतान की प्रक्रिया-
श्रमिकों (कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल) को श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों के तहत भुगतान किया जाएगा ।
महिला-पुरुष समान दर से भुगतान होगा। भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते में 15 दिवस में किया जाएगा
श्रमिक मजदूरी भुगतान 1 अप्रैल, 2022 से निम्न है
1. अकुशल श्रमिक- 259 / दिन
कार्यस्थल पर श्रमिकों हेतु सुविधाएं –
1. पेयजल
2. प्राथमिक चिकित्सा सुविधा
3. गर्मियों में छाया के लिये टेंट या शमियाना
4. कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित डिस्पले बोर्ड
योजना संबंधी शिकायत-
1. जनसंपर्क पोर्टल – 181
2-IRGY – Urban Mis Portal
योजना का सामाजिक अंकेक्षण-
नगरपालिका अधिनियम के तहत निकायों में गठित वित्त समिति द्वारा किया जाएगा।
प्रमुख समितियां-
1. राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति – इस समिति का अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग का होगा ।
इस समिति की बैठक त्रैमासिक होगी
कार्य– राज्य स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग, हेतु राशि आंवटन करना ।
2. संभाग स्तरीय मॉनीटरिंग समिति- इस समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त होंगे। इसकी बैठक संभाग स्तर पर द्विमासिक आयोजित की जाएगी।
कार्य– कार्यों की मॉनीटरिंग, निरीक्षण, समंवय करना एवं कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।
3. जिला स्तरीय – जिला कलेक्टर उक्त योजना के लिए जिला परियोजना समन्वयक होंगे। इसकी बैठक मासिक आधार पर होगी